कोरोना महामारी के चलते कई सारे बिजनेश लॉश मे चले गये है वहीं कई लोगो की नोकरी भी चली गई है। ऐसी स्थिति मे जिन लोगो ने किसी बैंक से लोन ले रखा है तो आर बी आई ने रिस्ट्रक्चर 2.0 योजाना निकाली है जिसके तहत जिन्होने लोन लिया है और किसी कारण से भुगतान नही कर पा रहे है तो वे इस योजना का लाभ ले सकते है।
क्या है आर बी आई रिस्ट्रक्चर 2.0
RBI ने कोरोना महामारी के कारण आर्थिक गिरावट को दूर करने के लिए संकल्प योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए बैंकों और ऋण देने वाली संस्थाओं को एक स्ट्रक्चर प्रदान किया हैए इस स्ट्रक्चर और नियम दिशानिर्देशों के आधार परए आपके बैंक ने उन व्यक्तियों और संस्थाओं के ऋणों के रिस्ट्रक्चर के लिए अपनी नीति तैयार की है जो कोरोना महामारी के कारण प्रभावित हुए हैं।
रिस्ट्रक्चर के लिए कौन पात्र है?
1. व्यक्तियों और संस्थाओं को 1 अप्रैल, 2021 को बैंक के साथ मानक के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
2. ग्राहक को आय में कमी / हानि या नकदी प्रवाह के रूप में कोरोना महामारी से वित्तीय रूप से प्रभावित होना है।
3. केवल वही खाते पात्र होंगे, जो 1 अप्रैल, 2021 को बैंक के बहीखाते में हैं।
4. आय में कमी और ग्राहक पर इसके वित्तीय प्रभाव की समीक्षा बैंक द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजों / सूचनाओं के आधार पर की जाएगी जो कोरोना प्रभाव के कारण नकदी प्रवाह में गिरावट को दर्शाता है। रिस्ट्रक्चर प्रदान करने से पहले, बैंक प्रदान किए गए दस्तावेजों के आधार पर पुनर्गठित EM का भुगतान करने के लिए ग्राहक की व्यवहार्यता का आकलन करेगा। व्यवहार्यता गणना के अलावा, ग्राहक का पुनर्भुगतान ट्रैक रिकॉर्ड, CIBIL, और ग्राहक द्वारा पहले स्थगन का लाभ उठाने के दौरान दी गई प्रतिक्रियाओं को भी रिस्ट्रक्चर निर्णय में शामिल किया जाएगा।
कोन कोन से लोन राहत पैकेज मे शामिल है
क्रेडिट कार्ड धारक
ऑटो लोन और दोपहिया लोन
पर्सनल लोन (व्यक्तिगत उपयोग और व्यवसाय,वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए दोनों)
पेशेवरों को व्यक्तिगत लोन
शिक्षा लोन
अचल संपत्ति के निर्माण / वृद्धि के लिए दिए गए लोन (उदाहरण के लिए, होम लोन)
उद्यम प्रमाण पत्र के साथ एमएसएमई लोन (उधारकर्ता को 26 जून, 2020 की राजपत्र अधिसूचना एसओ 2119 (ई) के अनुसार 31 मार्च, 2021 को एमएसएमई के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए)
किस प्रकार के लोन रिस्ट्रक्चर के लिए पात्र नहीं हैं?
निम्नलिखित संस्थाओं/व्यक्तियों को ऋण रिस्ट्रक्चर के लिए पात्र नहीं हैं: –
कृषि उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों/संस्थाओं और बैंक द्वारा कृषि ऋण के रूप में वर्गीकृत
कृषि ऋण समितियां
वित्तीय सेवा प्रदाता
केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारी निकाय
एचडीएफसी बैंक के कर्मचारी
आवास वित्त कंपनियों के लिए एक्सपोजर जिन्हें पहले ही पुनर्निर्धारित किया जा चुका
है। एक बार पहले ही रिस्ट्रक्चर किया जा चुका है
अपने लोन पर रिस्ट्रक्चर लाभ कैसे प्राप्त करे
आप आवेदन लिंक के लिए बैंक की वेबसाइट पर जा सकते हैं, आवेदन पत्र भर सकते हैं और संबंधित विवरण जमा कर सकते हैं।
अपने लोन अकाउंट नम्बर / क्रेडिट कार्ड नंबर / बैंक के साथ पंजीकृत ईमेल आईडी और आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर / ईमेल पर भेजे गए ओटीपी के साथ आवेदन पत्र में लॉगिन करें। यदि आपने अपना नंबर बदल दिया है, तो कृपया निकटतम शाखा में नंबर बदलने के लिए एक लिखित अनुरोध दें, और सिस्टम पर नंबर बदलने के बाद आवेदन करें।
अधिक सुविधा के लिये, आप अपने रिलेशनशिप मैनेजर (आरएम) से संपर्क कर सकते हैं।
कौन से रिस्ट्रक्चर विकल्प उपलब्ध हैं?
आपके मासिक EMI पुनर्भुगतान बोझ को कम करने के लिए बैंक के विवेक पर अधिस्थगन अवधि सहित, ऋण की शेष अवधि को अधिकतम 24 महीनों की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।
क्या मुझे रिस्ट्रक्चर लाभ प्राप्त करने के लिए कोई दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता है?
बैंक को आपको अपने रोजगार या व्यवसाय की वर्तमान स्थिति के बारे में विवरण देते हुए दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता होगी।
वेतनभोगी उधारकर्ताओं के लिए:
मार्च 2021 के महीने के लिए पे स्लीप और पिछले 2 महीनों के लिए नवीनतम पे स्लीप
वांछित रिस्ट्रक्चर अवधि (अधिकतम 24 महीने) की समाप्ति के तुरंत बाद अनुमानित वेतन/आय की घोषणा।
नौकरी से छुट्टी का पत्र (नौकरी छूटने के मामले में)
वेतनभोगी कर्मचारियों के मामले में अक्टूबर 2020 से आज तक वेतन जमा किए जाने वाले खाते के बैंक खाते के विवरण (बैंक स्टेटमेन्ट)
स्व-व्यवसायी उधारकर्ताओं / संस्थाओं के लिए: से
चालू / सीसी खाता बैंक विवरण 1st अप्रैल 2020 आज तक
⦁ जीएसटी Oct-2020 आज तक रिटर्न
⦁ वित्तीय वर्ष -19 और वित्तीय वर्ष -20 और वित्तीय वर्ष -21 (यदि दायर) के लिए आय कर रिटर्न
⦁ लाभ और हानि बयान / पिछले 2 वर्षों के बैलेंस शीट
⦁ स्व-व्यवसायी पेशेवरों/व्यवसायियों द्वारा घोषणा कि उनका व्यवसाय कोविड-19 से प्रभावित है।
लिंक पर आवेदन करने से पहले कृपया इन दस्तावेजों को तैयार रखें, क्योंकि अधूरे आवेदनों के संसाधित होने की संभावना नहीं है।
FAQ
- क्या रिस्ट्रक्चर पैकेज को चुनने से मेरी क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट पर प्रभाव पड़ेगा?
नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार, आपकी ऋण/ऋण सुविधा को क्रेडिट ब्यूरो को “पुनर्गठित” के रूप में सूचित किया जाएगा।
- मेरे पास बैंक के पास अनेक ऋण/ऋण सुविधाएं हैं। क्या मुझे इनमें से प्रत्येक ऋण के लिए अलग से आवेदन करना होगा?
रिस्ट्रक्चर आवेदन पत्र में बैंक की वेबसाइट पर एक ही आवेदन द्वारा एक या सभी ऋणों के लिए आवेदन करने का विकल्प होगा। बैंक इस पर निर्णय लेने से पहले नियामक दिशानिर्देशों, कोरोना प्रभाव और पुनर्भुगतान योजना की व्यवहार्यता पर आवेदन का आकलन करेगा।
- मेरे पास मेरी क्रेडिट सीमा के भीतर ईएमआई योजनाओं वाला एक क्रेडिट कार्ड है। क्या मैं केवल बकाया कार्ड के रिस्ट्रक्चर का विकल्प चुन सकता हूं न कि ईएमआई योजनाओं का?
क्रेडिट सीमा के भीतर ऋण सहित संपूर्ण क्रेडिट कार्ड की शेष राशि का रिस्ट्रक्चर किया जाएगा और एक अलग ऋण खाते में परिवर्तित किया जाएगा।
- मेरे क्रेडिट कार्ड पर जंबो लोन की सुविधा है। यदि मैं क्रेडिट कार्ड का रिस्ट्रक्चर करना चुनता हूं तो क्या जंबो लोन को परिवर्तित करना अनिवार्य है?
आप या तो कार्ड बैलेंस या जंबो लोन या दोनों सुविधाओं का रिस्ट्रक्चर करना चुन सकते हैं।
- यदि मैं रिस्ट्रक्चर योजना का लाभ उठाता हूं तो क्या मेरा क्रेडिट कार्ड अवरुद्ध या निष्क्रिय हो जाएगा?
एक बार बैंक के पास आपके किसी भी ऋण/क्रेडिट कार्ड के लिए रिस्ट्रक्चर को मंजूरी मिलने के बाद आपका क्रेडिट कार्ड बिना किसी और सूचना के निष्क्रिय कर दिया जाएगा। बैंक ऋण ईएमआई पर चुकौती व्यवहार के आधार पर 12 महीने के बाद कार्ड पर अपने विवेक से नई सीमा बहाल करने का विकल्प चुन सकता है।
- क्या रिस्ट्रक्चर सुविधा का लाभ उठाने के लिए न्यूनतम बकाया आवश्यकता है?
कार्ड/ऋण को परिवर्तित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम बकाया राशि रु. 25,000.
- मैं स्वरोजगार/संस्था हूँ जिसकी मेरी लघु–स्तरीय इकाई है। क्या मैं राहत के लिए पात्र हूँ?
स्व-नियोजित व्यक्ति / संस्थाएं एमएसएमई श्रेणी के साथ-साथ गैर-एमएसएमई श्रेणी दोनों के लिए राहत के पात्र हैं। बैंक अपने स्व-नियोजित ग्राहकों से अनुरोध करेगा कि वे सरकार के उद्यम पोर्टल के माध्यम से जहां लागू हो, स्वयं को एमएसएमई के रूप में पंजीकृत कराएं। उद्यम पोर्टल लिंक: https://udyamregistration.gov.in/Government-of-India/Ministry-of-MSME/online-registration.htm
- क्या मैं अब रिस्ट्रक्चर के लिए आवेदन कर सकता हूं क्योंकि मैं पहले अधिस्थगन के लिए आवेदन करने में सक्षम नहीं था?
रिस्ट्रक्चर की योजना बैंक के सभी ग्राहकों के लिए खुली है, चाहे ऋण स्थगन लागू स्थिति जो भी हो, उधारकर्ता के रिस्ट्रक्चर के नियामक दिशानिर्देशों को पूरा करने के अधीन है।
- मैंने पहले ही रिस्ट्रक्चर का लाभ उठाया है। क्या मैं एक बार फिर इसका लाभ उठा सकता हूं?
यदि आपने पहले ही रिस्ट्रक्चर का लाभ उठा लिया है, तो आप इस योजना के तहत रिस्ट्रक्चर के लिए पात्र नहीं हैं। हालांकि, यदि आपने 31 दिसंबर को समाप्त हुई पिछली योजना में 24 महीने के कार्यकाल विस्तार का पूरा लाभ नहीं उठाया है, तो बैंक 24 महीने के समग्र कार्यकाल विस्तार की सीमा तक मूल्यांकन और राहत प्रदान कर सकता है।
- मेरा ऋण एक सह-उधारकर्ता के साथ लिया गया था। क्या मूल ऋण समझौते के सभी सह-उधारकर्ताओं को संशोधित रिस्ट्रक्चर समझौते पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी?
नियामक और कानूनी आवश्यकताओं के अनुसार, मूल ऋण के सभी उधारकर्ताओं / सह-उधारकर्ताओं को रिस्ट्रक्चर समझौते सहित ऋण संरचना में किसी भी बदलाव पर सहमत और हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है।
- पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है।
25 लाख से कम के सिंगल लोन या ओवरऑल एक्सपोजर वाले ग्राहकों के लिए पोर्टल पर लिंक 20 सितंबर 2021 तक लाइव रहेगा।
- रिस्ट्रक्चर आवेदन की स्थिति जानने में मुझे कितना समय लगेगा।
बैंक 10 से 14 कार्य दिवसों में ग्राहकों को आवेदन की स्थिति को संसाधित और सूचित करेगा।
- मुझे स्वीकृति के लिए अनुमोदन और संचार कैसे मिलेगा?
बैंक पंजीकृत फोन नंबर या ईमेल पते पर टेक्स्ट संदेश या ईमेल के माध्यम से रिस्ट्रक्चर अनुरोध की स्थिति के बारे में सूचित करेगा।
- क्या मुझे रिस्ट्रक्चर के लिए और दस्तावेज़ीकरण करने की आवश्यकता होगी?
सभी ऋणों के लिए, आपको रिस्ट्रक्चर को प्रभावी करने के लिए बैंक के अनुमोदन के बाद रिस्ट्रक्चर समझौते पर हस्ताक्षर करने होंगे। यदि आप एकमात्र उधारकर्ता हैं, तो बैंक अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने के लिए डिजिटल विकल्प प्रदान करेगा। यदि ऋण संरचना पर दो या अधिक आवेदक हैं, तो सभी आवेदकों को आवेदन और संशोधित समझौते पर भौतिक हस्ताक्षर करके शर्तों को स्वीकार करना होगा, और इस समझौते को निकटतम ग्राहक सेवा डेस्क पर जमा करना होगा। ग्राहक को उनकी पंजीकृत मेल आईडी / नियमित डाक द्वारा संशोधित शर्तों और परिशोधन अनुसूची की एक प्रति प्राप्त होगी।
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